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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

120A. आपराधिक साजिश की परिभाषा।

अध्याय 5: निरर्थक

धारा: 120A


जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कुछ करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं,—
(1) कोई गैरकानूनी काम, या
(2) कोई ऐसा काम जो गैरकानूनी तरीकों से गैरकानूनी नहीं है, तो ऐसी सहमति को आपराधिक साजिश कहा जाता है: बशर्ते कि अपराध करने की सहमति को छोड़कर कोई भी सहमति आपराधिक साजिश नहीं होगी, जब तक कि समझौते के अलावा कोई काम ऐसे समझौते के एक या अधिक पक्षों द्वारा उसके अनुसार नहीं किया जाता है।स्पष्टीकरण.— इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैरकानूनी काम ऐसे समझौते का अंतिम उद्देश्य है, या केवल उस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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