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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

अपराध के अव्यवस्था को दंडित करने के साथ दंडनीय - यदि अपराध प्रतिबद्ध नहीं है।

अध्याय 5: निरर्थक

धारा: 116


जो भी कारावास के साथ दंडनीय अपराध करता है, यदि वह अपराध एबेटमेंट के परिणामस्वरूप नहीं किया जाएगा, और इस कोड के लिए इस कोड द्वारा कोई एक्सप्रेस प्रावधान नहीं किया गया है, इस अपराध के लिए प्रदान किए गए किसी भी विवरण के कारावास के साथ दंडित किया जाए। ऐसा अपराध जो उस अपराध के लिए प्रदान की गई सबसे लंबी अवधि के एक चौथाई भाग तक बढ़ा सकता है; या उस अपराध के लिए इस तरह के जुर्माना के साथ, या दोनों के साथ प्रदान किया गया है;यदि एबेटोर या व्यक्ति एक सरकारी कर्मचारी बन गया है, जिसका कर्तव्य रोकना है .- और अगर एबेटोर या व्

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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