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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार।

अध्याय 4: सामान्य अपवाद

धारा: 97


हर व्यक्ति को, धारा 99 में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन, बचाव करने का अधिकार है—
(First) — अपने शरीर का, और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर का, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले किसी भी अपराध के खिलाफ;
(Secondly) — अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, किसी भी ऐसे कार्य के खिलाफ जो चोरी, लूट, शरारत या आपराधिक अतिचार की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, शरारत या आपराधिक अतिचार करने का प्रयास है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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