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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

सहमति के बिना किसी व्यक्ति के लाभ के लिए अच्छा विश्वास किया।

अध्याय 4: सामान्य अपवाद

धारा: 92


किसी भी नुकसान के कारण कोई भी अपराध नहीं है, जिसके लिए यह किसी व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति का कारण बन सकता है, जिसके लाभ को उस व्यक्ति की सहमति के बिना भी किया जाता है, यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति के लिए सहमति का संकेत देने के लिए असंभव है, या यदि वह व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ है, और इसमें कोई नहीं है अभिभावक या अन्य व्यक्ति को उस पर वैध प्रभार में, जिनके लिए लाभ के साथ की जाने वाली चीज़ के लिए सहमति प्राप्त करना संभव है:प्रावधान-
(पहले)- यह अपवाद मृत्यु के इरादे के कारण, या मृत्यु का कारण होने का प्रयास नहीं करेगा;
(दूसरे)- यह अपवाद उस चीज के प्रयास में विस्तार नहीं करेगा जो व्यक्ति को यह जानने की संभावना जानता है कि मृत्यु या गंभीर चोट के अलावा किसी भी

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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