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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

उन कार्यों का बहिष्कार जो नुकसान के कारण स्वतंत्र रूप से अपराध हैं।

अध्याय 4: सामान्य अपवाद

धारा: 91


धारा 87, 88 और 89 में दिए गए अपवाद उन कार्यों पर लागू नहीं होते हैं जो किसी भी नुकसान से स्वतंत्र रूप से अपराध हैं जो वे कर सकते हैं, या करने का इरादा रखते हैं, या सहमति देने वाले व्यक्ति को, या जिसकी ओर से सहमति दी गई है, को होने की संभावना है।उदाहरणगर्भपात कराना (जब तक कि महिला के जीवन को बचाने के उद्देश्य से अच्छे इरादे से न किया जाए) किसी भी नुकसान से स्वतंत्र रूप से एक अपराध है जो महिला को हो सकता है या होने का इरादा है। इसलिए, यह "ऐसे नुकसान के कारण" अपराध नहीं है; और महिला या उसके अभिभावक की ऐसी गर्भपात कराने की सहमति उस कार्य को सही नहीं ठहराती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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