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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

सहमति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या गंभीर चोट लगने की संभावना न हो और ऐसा करने का इरादा भी न हो।

अध्याय 4: सामान्य अपवाद

धारा: 87


कोई भी चीज जिससे मृत्यु या गंभीर चोट लगने का इरादा नहीं है, और जो करने वाले को मृत्यु या गंभीर चोट लगने की संभावना के रूप में ज्ञात नहीं है, किसी भी नुकसान के कारण अपराध नहीं है जो इससे हो सकता है, या करने वाले का इरादा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का हो, जो अठारह वर्ष से अधिक उम्र का है, जिसने उस नुकसान को सहने के लिए सहमति दी है, चाहे वह व्यक्त हो या निहित; या किसी भी नुकसान के कारण जो करने वाले को ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए होने की संभावना के रूप में ज्ञात हो सकता है जिसने उस नुकसान के जोखिम को लेने के लिए सहमति दी है।उदाहरणA और Z मनोरंजन के लिए एक-दूसरे के साथ बाड़ लगाने के लिए सहमत हैं। इस समझौते का अर्थ है कि प्रत्येक की सहमति किसी भी नुकसान को सहने के लिए है, जो इस तरह की बाड़ लगाने के दौरान, बिना किसी बेईमानी के कारण हो सकता है; और यदि A, निष्पक्ष रूप से खेलते समय, Z को चोट पहुँचाता है, तो A कोई अपराध नहीं करता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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