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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

नशे में व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध जिसके लिए एक विशेष इरादे या जानकारी की आवश्यकता होती है।

अध्याय 4: सामान्य अपवाद

धारा: 86


उन मामलों में जहां किया गया कोई काम तब तक अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशेष जानकारी या इरादे से न किया जाए, नशे की हालत में कोई काम करने वाला व्यक्ति इस तरह से उत्तरदायी होगा जैसे कि उसके पास वही जानकारी थी जो उसके पास तब होती अगर वह नशे में नहीं होता, जब तक कि जिस चीज से उसे नशा हुआ वह उसे बिना उसकी जानकारी के या उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई थी।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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