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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

कब संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक है।

अध्याय 4: सामान्य अपवाद

धारा: 103


संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार, धारा 99 में उल्लिखित प्रतिबंधों के तहत, गलत काम करने वाले की जानबूझकर हत्या करने या कोई अन्य नुकसान पहुंचाने तक है, यदि अपराध, जिसके करने से, या करने के प्रयास से, अधिकार का प्रयोग होता है, तो नीचे बताए गए अपराधों में से कोई एक अपराध हो, अर्थात्:—
(First) — लूट;
(Secondly) — रात में घर तोड़ना;
(Thirdly) — किसी इमारत, तम्बू या जहाज पर आग से शरारत करना, जिसका उपयोग मानव निवास के रूप में, या संपत्ति की हिरासत के स्थान के रूप में किया जाता है;
(Fourthly) — चोरी, शरारत, या घर में अतिक्रमण, ऐसी परिस्थितियों में जिससे उचित रूप से यह आशंका हो कि मृत्यु या गंभीर चोट परिणाम होगी, यदि निजी सुरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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