भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

जब शरीर की निजी रक्षा का अधिकार मौत का कारण बनता है।

अध्याय 4: सामान्य अपवाद

धारा: 100


शरीर की निजी रक्षा का अधिकार पिछले पूर्ववर्ती खंड में उल्लिखित प्रतिबंधों के तहत, मृत्यु के स्वैच्छिक कारण या हमलावर को किसी भी अन्य नुकसान के लिए, यदि अपराध है, तो उसमें से किसी भी विवरण के बाद के किसी भी विवरण का अधिकार है गणना, अर्थात्: -
(पहले)- इस तरह के एक हमले जैसा कि उचित रूप से आशंका का कारण बन सकता है कि मृत्य

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app