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3

भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

एकांत कारावास।

अध्याय 3: दंड

धारा: 73


जब भी किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए इस संहिता के तहत न्यायालय को उसे कठोर कारावास की सजा देने की शक्ति है, तो न्यायालय, अपने फैसले द्वारा, आदेश दे सकता है कि अपराधी को कारावास के किसी भी हिस्से या भागों के लिए एकांत कारावास में रखा जाएगा, जिसकी उसे सजा सुनाई गई है, जो कुल मिलाकर तीन महीने से अधिक नहीं होगी, निम्नलिखित पैमाने के अनुसार, यानी—एक महीने से अधिक का समय नहीं यदि कारावास की अवधि छह महीने से अधिक नहीं है;दो महीने से अधिक का समय नहीं यदि कारावास की अवधि छह महीने से अधिक है और एक वर्ष से अधिक नहीं है;तीन महीने से अधिक का समय नहीं यदि कारावास की अवधि एक वर्ष से अधिक है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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