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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

जुर्माना छह साल के भीतर या कैद के दौरान लगाया जा सकता है - मृत्यु संपत्ति को देनदारी से मुक्त नहीं करेगी।

अध्याय 3: दंड

धारा: 70


जुर्माना, या उसका कोई भी हिस्सा जो अभी तक नहीं भरा गया है, वाक्य सुनाए जाने के बाद छह साल के भीतर कभी भी लगाया जा सकता है, और यदि, वाक्य के तहत, अपराधी छह साल से अधिक की अवधि के लिए कैद के लिए उत्तरदायी है, तो उस अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय लगाया जा सकता है; और अपराधी की मृत्यु से कोई भी संपत्ति देनदारी से मुक्त नहीं होती है जो उसकी मृत्यु के बाद, उसके ऋणों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होगी।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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