जो कोई भी आपराधिक धमकी का अपराध करता है, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से;यदि धमकी मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने की हो, आदि।— और यदि धमकी मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने की हो, या आग से किसी संपत्ति को नष्ट करने की हो, या मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की हो, या कारावास से दंडनीय अपराध करने की हो, जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, या किसी महिला पर व्यभिचार का आरोप लगाने की हो, तो उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।