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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

सार्वजनिक शरारत के अनुरूप बयान।

अध्याय 22: आपराधिक धमकी, अपमान और झुंझलाहट

धारा: 505


(1)जो कोई भी किसी भी बयान, अफवाह या रिपोर्ट को प्रकाशित करता है, प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है, -
(क)कारण के कारण, या जिसके कारण सेना में किसी भी अधिकारी, सैनिक, नाविक या एयरमैन, भारत की नौसेना या वायु सेना विद्रोह या अन्यथा अवहेलना या अन्यथा उनके कर्तव्य में असफल होने की संभावना है; या
(b)कारण के कारण, या जो जनता के लिए, भय या अलार्म, या जनता के किसी भी हिस्से में होने की संभावना है जिससे किसी भी व्यक्ति को राज्य के खिलाफ या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है; या
(c)उत्तेजित करने के इरादे से, या जो किसी भी अन्य वर्ग या समुदाय के खिलाफ किसी भी अपराध करन

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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