(1) जो कोई भी कोई बयान, अफवाह या रिपोर्ट बनाता, प्रकाशित करता या प्रसारित करता है, — (a) इस इरादे से कि, या जिससे होने की संभावना है, भारत की सेना, नौसेना या वायु सेना में कोई अधिकारी, सैनिक, नाविक या एयरमैन विद्रोह करे या अन्यथा अपने कर्तव्य की अवहेलना करे या उसमें विफल रहे; या (b) इस इरादे से कि, या जिससे होने की संभावना है, जनता में, या जनता के किसी भी वर्ग में डर या दहशत पैदा हो, जिससे कोई भी व्यक्ति राज्य के खिलाफ या सार्वजनिक शांति के खिलाफ कोई अपराध करने के लिए प्रेरित हो; या (c) किसी भी वर्ग या समुदाय के लोगों को किसी अन्य वर्ग या समुदाय के खिलाफ कोई अपराध करने के लिए उकसाने के इरादे से, या जिससे उकसाने की संभावना है,उसे तीन साल तक की कैद, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा। (2) वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान।— जो कोई भी धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय या किसी अन्य आधार पर विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को पैदा करने या बढ़ावा देने के इरादे से, या जिससे पैदा होने या बढ़ावा मिलने की संभावना है, कोई बयान या रिपोर्ट प्रकाशित या प्रसारित करता है जिसमें अफवाह या भयावह खबर हो, उसे तीन साल तक की कैद, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा। (3) उप-धारा (2) के तहत अपराध पूजा स्थल आदि में किया गया।— जो कोई भी उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अपराध किसी भी पूजा स्थल में या धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोहों के प्रदर्शन में लगे किसी सभा में करता है, उसे पांच साल तक की कैद से दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। (Exception) — यह इस धारा के अर्थ के भीतर अपराध की राशि नहीं है जब कोई व्यक्ति ऐसा कोई बयान, अफवाह या रिपोर्ट बनाता, प्रकाशित करता या प्रसारित करता है, तो उसके पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसा बयान, अफवाह या रिपोर्ट सच है और वह इसे अच्छे विश्वास में और बिना किसी ऐसे इरादे के बनाता, प्रकाशित करता या प्रसारित करता है जैसा कि ऊपर कहा गया है।
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