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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना।

अध्याय 22: आपराधिक धमकी, अपमान और झुंझलाहट

धारा: 504


जो कोई भी जानबूझकर अपमान करता है, और इस तरह किसी व्यक्ति को उकसाता है, यह जानते हुए या यह समझते हुए कि ऐसी उत्तेजना से वह सार्वजनिक शांति भंग कर सकता है, या कोई अन्य अपराध कर सकता है, तो उसे दो साल तक की अवधि के लिए किसी भी तरह की कैद, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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