498A. किसी महिला को क्रूरता से प्रताड़ित करने वाले पति या पति का रिश्तेदार।
अध्याय 20: शादी से संबंधित अपराध
धारा: 498A
जो कोई भी, किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार होते हुए, ऐसी महिला को क्रूरता से प्रताड़ित करता है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है और वह जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा।स्पष्टीकरण।— इस धारा के प्रयोजन के लिए, “क्रूरता” का अर्थ है— (a) कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो इस तरह का हो कि महिला को आत्महत्या करने या जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरे का कारण बनने की संभावना हो; या (b) महिला को परेशान करना जहाँ ऐसी परेशानी उसे या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के इरादे से हो या उसके या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण हो।
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