जो कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखता है जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसे वह जानता है या उसके पास यह मानने का कारण है कि वह किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, उस पुरुष की सहमति या मौन स्वीकृति के बिना, ऐसा यौन संबंध बलात्कार के अपराध की राशि नहीं है, व्यभिचार के अपराध का दोषी है, और उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पांच साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से। ऐसे मामले में पत्नी को उकसाने वाले के रूप में दंडित नहीं किया जाएगा।