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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

“अपराध” (Offence)।

अध्याय 2: सामान्य स्पष्टीकरण

धारा: 40


इस धारा के खंड 2 और 3 में बताए गए अध्यायों और धाराओं को छोड़कर, “अपराध” शब्द का मतलब ऐसी चीज़ है जिसे इस संहिता द्वारा दंडनीय बनाया गया है।अध्याय IV, अध्याय VA और निम्नलिखित धाराओं, अर्थात्, धारा 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 187, 194, 195, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 388, 389 और 445 में, “अपराध” शब्द का मतलब ऐसी चीज़ है जो इस संहिता के तहत या किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत दंडनीय है, जैसा कि नीचे बताया गया है।और धारा 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 और 441 में, “अपराध” शब्द का वही मतलब है जब विशेष या स्थानीय कानून के तहत दंडनीय चीज़ ऐसे कानून के तहत छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए कैद से दंडनीय है, चाहे जुर्माने के साथ हो या बिना।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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