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3

भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

“सरकारी कर्मचारी” (Public servant)।

अध्याय 2: सामान्य स्पष्टीकरण

धारा: 21


“सरकारी कर्मचारी” शब्द का मतलब है वो व्यक्ति जो नीचे दिए गए किसी भी विवरण में आता है; यानी:—[***]
(Second) — भारत की सेना, नौसेना या वायु सेना में हर कमीशन प्राप्त अधिकारी;
(Third) — हर जज जिसमें वो व्यक्ति भी शामिल है जिसे कानून ने खुद या किसी समूह के सदस्य के रूप में, किसी भी निर्णायक कार्य को करने का अधिकार दिया है;
(Fourth) — न्यायालय का हर अधिकारी (जिसमें लिक्विडेटर, रिसीवर या कमिश्नर शामिल हैं) जिसका कर्तव्य है, उस अधिकारी के रूप में, कानून या तथ्य के किसी भी मामले की जांच करना या रिपोर्ट करना, या किसी भी दस्तावेज को बनाना, प्रमाणित करना या रखना, या किसी भी संपत्ति का चार्ज लेना या उसे निपटाना, या किसी भी न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करना, या कोई शपथ दिलाना, या व्याख्या करना, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखना, और हर वो व्यक्ति जिसे न्यायालय ने विशेष रूप से ऐसे किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए अधिकृत किया है;
(Fifth) — हर जूरी सदस्य, निर्धारक, या पंचायत सदस्य जो न्यायालय या सरकारी कर्मचारी की सहायता कर रहा है;
(Sixth) — हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय ने, या किसी अन्य सक्षम सरकारी प्राधिकरण ने, किसी मामले पर निर्णय या रिपोर्ट देने के लिए भेजा है;
(Seventh) — हर वो व्यक्ति जो किसी ऐसे पद पर है जिसके कारण उसे किसी व्यक्ति को कैद में रखने या रखने का अधिकार है;
(Eighth) — सरकार का हर वो अधिकारी जिसका कर्तव्य है, उस अधिकारी के रूप में, अपराधों को रोकना, अपराधों की जानकारी देना, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना, या सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा की रक्षा करना;
(Ninth) — हर वो अधिकारी जिसका कर्तव्य है, उस अधिकारी के रूप में, सरकार की ओर से किसी भी संपत्ति को लेना, प्राप्त करना, रखना या खर्च करना, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, मूल्यांकन या अनुबंध करना, या किसी भी राजस्व प्रक्रिया को पूरा करना, या सरकार के वित्तीय हितों को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले की जांच करना या रिपोर्ट करना, या सरकार के वित्तीय हितों से संबंधित किसी भी दस्तावेज को बनाना, प्रमाणित करना या रखना, या सरकार के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी कानून के उल्लंघन को रोकना;
(Tenth) — हर वो अधिकारी जिसका कर्तव्य है, उस अधिकारी के रूप में, किसी भी गांव, कस्बे या जिले के किसी भी धर्मनिरपेक्ष सामान्य उद्देश्य के लिए किसी भी संपत्ति को लेना, प्राप्त करना, रखना या खर्च करना, कोई सर्वेक्षण या मूल्यांकन करना या कोई दर या कर लगाना, या किसी भी गांव, कस्बे या जिले के लोगों के अधिकारों का पता लगाने के लिए कोई दस्तावेज बनाना, प्रमाणित करना या रखना;
(Eleventh) — हर वो व्यक्ति जो किसी ऐसे पद पर है जिसके कारण उसे चुनावी रोल तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या संशोधित करने या किसी चुनाव या चुनाव के किसी भाग का संचालन करने का अधिकार है;
(Twelfth) — हर व्यक्ति—
(a) जो सरकार की सेवा में है या सरकार से वेतन पाता है या सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए फीस या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक पाता है;
(b) जो किसी स्थानीय प्राधिकरण, केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा में है या उससे वेतन पाता है।
उदाहरणएक नगर निगम आयुक्त एक सरकारी कर्मचारी है।स्पष्टीकरण 1.— उपरोक्त विवरणों में से किसी में आने वाले व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे उन्हें सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो या नहीं।स्पष्टीकरण 2.— जहां भी “सरकारी कर्मचारी” शब्द आते हैं, उन्हें हर उस व्यक्ति के बारे में समझा जाएगा जो सरकारी कर्मचारी की स्थिति में वास्तविक रूप से है, चाहे उस स्थिति को धारण करने के उसके अधिकार में कोई भी कानूनी दोष हो।स्पष्टीकरण 3.— “चुनाव” शब्द का मतलब है किसी भी विधायी, नगरपालिका या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के सदस्यों का चयन करने के उद्देश्य से चुनाव, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, जिसके चयन की विधि किसी कानून द्वारा चुनाव के रूप में निर्धारित की गई है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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