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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

असहाय व्यक्ति की देखभाल करने और उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किए गए अनुबंध का उल्लंघन।

अध्याय 19: सेवा के अनुबंधों के आपराधिक उल्लंघन

धारा: 491


जो कोई भी, किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करने या उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक वैध अनुबंध से बंधा हुआ है, जो युवा होने के कारण, या मानसिक अस्वस्थता के कारण, या किसी बीमारी या शारीरिक कमजोरी के कारण, असहाय है या अपनी सुरक्षा करने या अपनी ज़रूरतें पूरी करने में असमर्थ है, और जानबूझकर ऐसा करने से चूक जाता है, तो उसे किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो दो सौ रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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