489E. करेंसी नोट या बैंक नोट से मिलते-जुलते दस्तावेज़ बनाना या उपयोग करना।
अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति के निशान से संबंधित अपराध
धारा: 489E
(1) जो कोई भी, किसी भी दस्तावेज़ को बनाता है, या बनवाता है, या किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करता है, या किसी भी व्यक्ति को देता है, जो किसी करेंसी नोट या बैंक नोट होने का दिखावा करता है, या किसी भी तरह से मिलता-जुलता है, या इतना मिलता-जुलता है कि धोखा देने के लिए गणना की जा सकती है, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो एक सौ रुपये तक हो सकता है। (2) यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम किसी ऐसे दस्तावेज़ पर दिखाई देता है, जिसे बनाना उप-धारा (1) के तहत एक अपराध है, बिना किसी वैध कारण के, पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा कहे जाने पर, उस व्यक्ति का नाम और पता बताने से इनकार करता है जिसके द्वारा इसे मुद्रित या अन्यथा बनाया गया था, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो दो सौ रुपये तक हो सकता है। (3) जहां किसी व्यक्ति का नाम किसी ऐसे दस्तावेज़ पर दिखाई देता है जिसके संबंध में किसी व्यक्ति पर उप-धारा (1) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है या उस दस्तावेज़ के संबंध में उपयोग किए गए या वितरित किए गए किसी अन्य दस्तावेज़ पर, यह माना जा सकता है, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए, कि उस व्यक्ति ने दस्तावेज़ बनवाया था।
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