जो कोई भी किसी करेंसी नोट या बैंक नोट की जालसाजी करता है, या जानबूझकर जालसाजी करने की प्रक्रिया का कोई भी हिस्सा करता है, उसे आजीवन कारावास से, या किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ाई जा सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।स्पष्टीकरण।— इस धारा और धारा 489B, 489C, 489D और 489E के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "बैंक-नोट" का अर्थ है किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया वचन पत्र या मांग पर वाहक को धन के भुगतान के लिए वचनबद्धता, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में बैंकिंग का व्यवसाय कर रहा है, या किसी राज्य या संप्रभु शक्ति के अधिकार के तहत जारी किया गया है, और जिसका उद्देश्य पैसे के बराबर या उसके विकल्प के रूप में उपयोग किया जाना है।