नुकसान पहुंचाने के इरादे से संपत्ति के निशान से छेड़छाड़।
अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति के निशान से संबंधित अपराध
धारा: 489
जो कोई भी किसी संपत्ति के निशान को हटाता है, नष्ट करता है, विकृत करता है या उसमें कुछ जोड़ता है, इस इरादे से या यह जानते हुए कि इससे किसी व्यक्ति को चोट लगने की संभावना है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
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