जो कोई भी किसी मामले, पैकेज या सामान रखने वाले अन्य पात्र पर कोई झूठा निशान इस तरह से बनाता है जिससे किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसे पात्र में वह सामान है जो उसमें नहीं है या उसमें वह सामान नहीं है जो उसमें है, या ऐसे पात्र में निहित सामान वास्तविक प्रकृति या गुणवत्ता से अलग प्रकृति या गुणवत्ता का है, तो जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने धोखाधड़ी करने के इरादे के बिना काम किया, उसे तीन साल तक की अवधि के लिए किसी भी तरह की कैद या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।