अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति के निशान से संबंधित अपराध
धारा: 486
जो कोई भी नकली प्रॉपर्टी मार्क लगे हुए या उस पर अंकित किए गए किसी भी सामान या चीज़ को बेचता है, या बिक्री के लिए प्रदर्शित करता है, या बिक्री के लिए अपने कब्जे में रखता है, या किसी भी मामले, पैकेज या अन्य पात्र में जिसमें ऐसा सामान है, तो जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि— (a) इस धारा के तहत अपराध करने के खिलाफ सभी उचित सावधानी बरतने के बाद, कथित अपराध के समय उसके पास निशान की वास्तविकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था, और (b) अभियोजक द्वारा या उसकी ओर से की गई मांग पर, उसने उन व्यक्तियों के संबंध में अपनी शक्ति में सभी जानकारी दी जिनसे उसने ऐसा सामान या चीजें प्राप्त कीं, या (c) कि उसने अन्यथा निर्दोषता से काम किया था,उसे एक वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी तरह की कैद या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
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