जो कोई भी किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किसी प्रॉपर्टी मार्क की जालसाजी करता है, या किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी निशान का उपयोग यह दर्शाने के लिए करता है कि किसी विशेष व्यक्ति द्वारा या किसी विशेष समय या स्थान पर किसी संपत्ति का निर्माण किया गया है, या संपत्ति किसी विशेष गुणवत्ता की है या किसी विशेष कार्यालय से गुजरी है, या यह किसी छूट का हकदार है, या ऐसे किसी भी निशान को असली के रूप में उपयोग करता है, यह जानते हुए कि यह नकली है, तो उसे तीन साल तक की अवधि के लिए किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।