जो कोई भी क्लर्क, अधिकारी या नौकर होने के नाते, या क्लर्क, अधिकारी या नौकर की क्षमता में कार्यरत या अभिनय करने वाला, जानबूझकर, और धोखा देने के इरादे से, किसी भी पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कागज, लेखन, मूल्यवान सुरक्षा या खाते को नष्ट करता है, बदलता है, विकृत करता है या गलत साबित करता है जो उसके नियोक्ता का है या उसके कब्जे में है, या उसके नियोक्ता के लिए या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राप्त किया गया है, या जानबूझकर, और धोखा देने के इरादे से, किसी भी झूठी प्रविष्टि को बनाता है या बनाने में मदद करता है, या किसी भी भौतिक विशेष को छोड़ देता है या बदल देता है या छोड़ने या बदलने में मदद करता है, किसी भी ऐसी पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कागज, लेखन, मूल्यवान सुरक्षा या खाते से या उसमें, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।स्पष्टीकरण।—इस धारा के तहत किसी भी आरोप में धोखा देने के किसी विशेष व्यक्ति का नाम बताए बिना या धोखाधड़ी के विषय के रूप में अभिप्रेत धन की किसी विशेष राशि को निर्दिष्ट किए बिना, या किसी विशेष दिन जिस दिन अपराध किया गया था, धोखा देने के सामान्य इरादे का आरोप लगाना पर्याप्त होगा।