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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज़ को अपने कब्जे में रखना, यह जानते हुए कि यह जाली है और इसे असली के रूप में उपयोग करने का इरादा है।

अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति के निशान से संबंधित अपराध

धारा: 474


जो कोई भी किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अपने कब्जे में रखता है, यह जानते हुए कि यह जाली है और यह इरादा रखता है कि इसे कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, तो, यदि दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इस संहिता की धारा 466 में उल्लिखित विवरणों में से एक है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और यदि दस्तावेज़ धारा 467 में उल्लिखित विवरणों में से एक है, तो उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या किसी भी तरह के कारावास से, जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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