धारा 467 के तहत दंडनीय जालसाजी करने के इरादे से नकली मुहर आदि बनाना या अपने पास रखना।
अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति के निशान से संबंधित अपराध
धारा: 472
जो कोई भी किसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को छापने के लिए बनाता या नकली बनाता है, इस इरादे से कि इसका उपयोग किसी भी जालसाजी को करने के उद्देश्य से किया जाएगा जो इस संहिता की धारा 467 के तहत दंडनीय होगा, या, ऐसे इरादे से, उसके पास ऐसी कोई मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण है, यह जानते हुए कि यह नकली है, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या किसी भी विवरण के कारावास से जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
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