जिस व्यक्ति को हिरासत में रखने का अधिकार है, उसके द्वारा अपराध करने पर सजा।
अध्याय 17: संपत्ति के खिलाफ अपराध
धारा: 462
जो कोई भी, किसी बंद पात्र के साथ सौंपा गया है जिसमें संपत्ति है या जिसमें उसका मानना है कि संपत्ति है, बिना उसे खोलने के अधिकार के, बेईमानी से, या नुकसान करने के इरादे से, उस पात्र को तोड़ता या खोलता है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।
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