यदि, रात में छिपकर गृह-अतिचार या रात में घर में सेंधमारी करते समय, ऐसे अपराध का दोषी कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाता है या ऐसा करने का प्रयास करता है, तो रात में ऐसे छिपकर गृह-अतिचार या रात में घर में सेंधमारी करने में संयुक्त रूप से शामिल हर व्यक्ति को आजीवन कारावास से, या किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ाई जा सकती है, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।