चोट, हमला या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद गृह-अतिचार।
अध्याय 17: संपत्ति के खिलाफ अपराध
धारा: 452
जो कोई भी गृह-अतिचार करता है, किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या किसी भी व्यक्ति पर हमला करने, या किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने, या किसी भी व्यक्ति को चोट, या हमले, या गलत तरीके से रोकने के डर में डालने की तैयारी करके, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास की सजा दी जाएगी जो सात साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.