जो कोई भी किसी दूसरे के कब्जे वाली संपत्ति में अपराध करने के इरादे से या उस संपत्ति के कब्जे वाले किसी भी व्यक्ति को डराने, अपमानित करने या परेशान करने के इरादे से प्रवेश करता है,या वैध रूप से ऐसी संपत्ति में प्रवेश करने के बाद, गैरकानूनी रूप से वहां इस इरादे से रहता है कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को डराए, अपमानित करे या परेशान करे, या अपराध करने के इरादे से,तो उसे “आपराधिक अतिचार” करना कहा जाता है।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.