एक डेक वाले जहाज या बीस टन भार वाले जहाज को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के इरादे से शरारत।
अध्याय 17: संपत्ति के खिलाफ अपराध
धारा: 437
जो कोई भी डेक वाले या बीस टन या उससे अधिक के भार वाले किसी जलयान में ऐसी हरकत करता है जिससे उसे नष्ट करने या असुरक्षित बनाने का इरादा हो, या यह जानते हुए कि ऐसा करने से वह उस जलयान को नष्ट कर देगा या असुरक्षित बना देगा, तो उसे किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
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