जो कोई भी लाइट-हाउस या अन्य लाइट को नष्ट करके या हटाकर शरारत करता है, जिसका उपयोग समुद्र-चिह्न के रूप में किया जाता है या कोई भी समुद्र-चिह्न या बोया या कोई अन्य चीज जो नाविकों के लिए एक गाइड के रूप में रखी जाती है, या किसी भी कार्य से जो किसी भी ऐसे लाइट-हाउस, समुद्र-चिह्न, बोया या ऐसी किसी भी चीज को नाविकों के लिए एक गाइड के रूप में कम उपयोगी बनाता है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।