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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

सार्वजनिक सड़क, पुल, नदी या नहर को नुकसान पहुंचाकर की गई शरारत।

अध्याय 17: संपत्ति के खिलाफ अपराध

धारा: 431


जो कोई भी ऐसा कोई कार्य करके शरारत करता है जो किसी भी सार्वजनिक सड़क, पुल, नौगम्य नदी या नौगम्य नहर, प्राकृतिक या कृत्रिम को अगम्य या यात्रा करने या संपत्ति ले जाने के लिए कम सुरक्षित बनाता है, या जिसके बारे में वह जानता है कि इससे होने की संभावना है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से जिसकी अवधि पांच साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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