किसी भी मूल्य के मवेशी आदि, या पचास रुपये के मूल्य के किसी भी जानवर को मारकर या अपंग करके रिष्टि।
अध्याय 17: संपत्ति के खिलाफ अपराध
धारा: 429
जो कोई भी किसी हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस, बैल, गाय या ऑक्स को मारकर, जहर देकर, अपंग करके या बेकार करके नुकसान पहुंचाता है, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो, या पचास रुपये या उससे अधिक मूल्य के किसी अन्य जानवर को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से जिसकी अवधि पांच साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
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