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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

प्रतिरूपण द्वारा धोखा।

अध्याय 17: संपत्ति के खिलाफ अपराध

धारा: 416


एक व्यक्ति को "प्रतिरूपण द्वारा धोखा" करना कहा जाता है यदि वह किसी अन्य व्यक्ति होने का दिखावा करके, या जानबूझकर एक व्यक्ति को दूसरे के लिए प्रतिस्थापित करके, या यह दर्शाकर धोखा देता है कि वह या कोई अन्य व्यक्ति कोई और है जो वह या ऐसा अन्य व्यक्ति वास्तव में है।स्पष्टीकरण।— अपराध तब किया जाता है जब प्रतिरूपित व्यक्ति एक वास्तविक या काल्पनिक व्यक्ति होता है।उदाहरण
(a) A उसी नाम के एक निश्चित अमीर बैंकर होने का दिखावा करके धोखा देता है। A प्रतिरूपण द्वारा धोखा देता है।
(b) A, B होने का दिखावा करके धोखा देता है, जो एक मृत व्यक्ति है। A प्रतिरूपण द्वारा धोखा देता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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