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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

मृतक व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे वाली संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग।

अध्याय 17: संपत्ति के खिलाफ अपराध

धारा: 404


जो कोई भी बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग करता है या उसे अपने उपयोग में लाता है, यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति उस व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी, और तब से किसी भी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में नहीं है जो कानूनी रूप से ऐसे कब्जे का हकदार है, उसे किसी भी प्रकार की कैद से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माना भरने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और यदि अपराधी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके द्वारा एक क्लर्क या नौकर के रूप में कार्यरत था, तो कैद सात साल तक बढ़ सकती है।उदाहरणZ की मृत्यु फर्नीचर और पैसे के कब्जे में हो जाती है। उसका नौकर A, पैसे के किसी भी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पहले जो ऐसे कब्जे का हकदार है, बेईमानी से उसका दुरुपयोग करता है। A ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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