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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

लूट करते समय स्वेच्छा से चोट पहुँचाना।

अध्याय 17: संपत्ति के खिलाफ अपराध

धारा: 394


यदि कोई व्यक्ति, लूट करते समय या लूट करने की कोशिश करते समय, स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है, तो ऐसे व्यक्ति, और लूट करने या लूट करने की कोशिश में संयुक्त रूप से शामिल किसी भी अन्य व्यक्ति को आजीवन कारावास, या कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ाई जा सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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