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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के आरोप की धमकी से ज़बरदस्ती करना, आदि।

अध्याय 17: संपत्ति के खिलाफ अपराध

धारा: 388


जो कोई भी किसी व्यक्ति को या किसी अन्य के खिलाफ, मौत से दंडनीय, या आजीवन कारावास से दंडनीय, या दस साल तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करने या करने की कोशिश करने का आरोप लगाकर ज़बरदस्ती करता है, या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता है, तो उसे किसी भी तरह की कैद से जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ाई जा सकती है, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा; और, यदि अपराध इस संहिता की धारा 377 के तहत दंडनीय है, तो उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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