किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट लगने के डर से ज़बरदस्ती करना।
अध्याय 17: संपत्ति के खिलाफ अपराध
धारा: 386
जो कोई भी किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट लगने के डर से, उस व्यक्ति को या किसी अन्य को, ज़बरदस्ती करता है, तो उसे किसी भी तरह की कैद से जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ाई जा सकती है, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा।
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