उगाही करने के लिए किसी व्यक्ति को चोट के डर में डालना।
अध्याय 17: संपत्ति के खिलाफ अपराध
धारा: 385
जो कोई भी, ज़बरदस्ती करने के इरादे से, किसी भी व्यक्ति को डराता है, या किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की चोट लगने से डराने की कोशिश करता है, तो उसे किसी भी तरह की कैद से जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
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