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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

अप्राकृतिक अपराध।

अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 377


जो भी स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति, महिला या जानवर के साथ प्रकृति के आदेश के खिलाफ एक संभोग करता है, उसे जीवन के लिए कारावास के साथ दंडित किया जाएगा, या किसी शब्द के लिए विवरण की कारावास के साथ दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और यह ठीक से भी उत्तरदायी होगा।स्पष्टीकरण.- इस खंड में वर्णित अपराध के लिए आवश्यक कार्नल संभोग का गठन करने के लिए प्रवेश पर्याप्त है।[नवतेज सिंह जौहर वी। भारत के संघ 2018 में, सर्वोच्च न्यायालय आईपीसी के धारा 377 को "अप्राकृतिक सेक्स" को "अप्राकृतिक सेक्स" के रूप

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