जहां एक महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है जो एक समूह का गठन करते हैं या एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कार्य करते हैं, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का अपराध करने वाला माना जाएगा और उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि बीस साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे जीवन तक बढ़ाया जा सकता है जिसका अर्थ है उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के शेष भाग के लिए कारावास, और जुर्माने के साथ:बशर्ते कि ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा खर्चों और पुनर्वास को पूरा करने के लिए उचित और तर्कसंगत हो:बशर्ते कि इस धारा के तहत लगाया गया कोई भी जुर्माना पीड़ित को दिया जाएगा।