Sanhita Logo

Sanhita.ai

भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

बलात्कार के लिए सजा।

अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 376


(1)जो भी उपधारा (2) में प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर बलात्कार करता है, को एक शब्द के लिए विवरण की कठोर कारावास के साथ दंडित किया जाएगा, जो कि दस साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो जीवन के लिए कारावास तक बढ़ा सकता है, और यह भी ठीक है](सबस। 2018 के अधिनियम 22 द्वारा, एस। 4, "सात साल से भी कम नहीं होगा, लेकिन जो जीवन के लिए कारावास तक बढ़ा सकता है, और यह भी ठीक है" (डब्ल्यू। एफ। 21-4-2018)
(2)जो कोई भी, -
(क)एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, बलात्कार करता है-
(मैं)पुलिस स्टेशन की सीमाओं के भीतर जिस तरह से पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाता है; या
(द्वितीय)किसी भी स्टेशन के घर के परिसर में; या
(ग)ऐसे पुलिस अधिकारी की हिरासत में या पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ पुलिस अधिकारी की हिरासत में; या
(b)एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, ऐसे सार्वजनिक नौकर की हिरासत में या सार्वजनिक नौकर की हिरासत में ऐसे लोक नौकर की हिरासत में बलात्कार करता है; या
(c)केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा एक क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बलों के सदस्य होने के नाते ऐसे क्षेत्र में बलात्कार करता है; या
(d)प्रबंधन पर या किसी जेल के कर्मचारियों पर या किसी भी कानून के तहत या किसी भी कानून के तहत या किसी महिला या बच्चों की संस्था के तहत स्थापित हिरासत के अन्य स्थान को

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot