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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

बलात्कार।

अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 375


एक आदमी को "बलात्कार" करना कहा जाता है यदि वह—
(a) किसी महिला की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी हद तक अपना लिंग प्रवेश कराता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है; या
(b) किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में लिंग के अलावा किसी वस्तु या शरीर के किसी हिस्से को किसी भी हद तक डालता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है; या
(c) किसी महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में इस तरह से हेरफेर करता है कि योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या ऐसी महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश हो जाए या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है; या
(d) किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है,
निम्नलिखित सात विवरणों में से किसी के अंतर्गत आने वाली परिस्थितियों में:— (पहला।) — उसकी इच्छा के विरुद्ध। (दूसरा।) — उसकी सहमति के बिना। (तीसरा।) — उसकी सहमति से, जब उसकी सहमति उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसमें उसकी रुचि है, मृत्यु या चोट के डर में डालकर प्राप्त की गई हो, (चौथा।) — उसकी सहमति से, जब आदमी जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसकी सहमति इसलिए दी गई है क्योंकि वह मानती है कि वह कोई और आदमी है जिससे वह कानूनी रूप से विवाहित है या मानती है कि वह कानूनी रूप से विवाहित है। (पांचवां।) — उसकी सहमति से जब, ऐसी सहमति देते समय, मानसिक अस्वस्थता या नशे या उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से किसी भी मादक या अस्वास्थ्यकर पदार्थ के सेवन के कारण, वह उस प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है जिसके लिए वह सहमति देती है। (छठा।) — उसकी सहमति से या बिना सहमति के, जब वह अठारह वर्ष से कम उम्र की हो। (सातवां।) — जब वह सहमति व्यक्त करने में असमर्थ हो।स्पष्टीकरण 1.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "योनि" में लेबिया मेजोरा भी शामिल होगा।स्पष्टीकरण 2.— सहमति का अर्थ है एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता जब महिला शब्दों, हावभाव या किसी भी प्रकार के मौखिक या गैर-मौखिक संचार द्वारा विशिष्ट यौन क्रिया में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है:बशर्ते कि जो महिला प्रवेश के कार्य का शारीरिक रूप से विरोध नहीं करती है, उसे केवल इस तथ्य के कारण यौन गतिविधि के लिए सहमति देने वाली नहीं माना जाएगा।अपवाद 1.— एक चिकित्सा प्रक्रिया या हस्तक्षेप बलात्कार नहीं होगा।अपवाद 2.— एक आदमी द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन क्रियाएं, पत्नी पंद्रह वर्ष से कम उम्र की नहीं है, बलात्कार नहीं है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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