भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

बलात्कार।

अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 375


एक आदमी को "बलात्कार" करने के लिए कहा जाता है अगर वह-
(क)किसी भी हद तक, किसी भी हद तक, किसी भी हद तक, एक महिला के गुदा में प्रवेश करता है या उसे उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए बनाता है; या
(b)आवेषण, किसी भी हद तक, किसी भी वस्तु या शरीर का एक हिस्सा, लिंग नहीं, योनि में, योनि में, मूत्रमार्ग या किसी महिला के गुदा या उसे उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए बनाता है; या
(c)एक महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में हेरफेर करता है ताकि योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या ऐसी महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश के लिए या उसे उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए बनाया जा सके; या
(d)एक महिला के योनि, गुदा, मूत्रमार्ग को अपना मुंह लागू

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app