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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए नाबालिग को खरीदना।

अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

धारा: 373


जो कोई भी अठारह वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को इस इरादे से खरीदता है, किराए पर लेता है या अन्यथा कब्जा प्राप्त करता है कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी उम्र में वेश्यावृत्ति या किसी भी व्यक्ति के साथ अवैध यौन संबंध या किसी भी गैरकानूनी और अनैतिक उद्देश्य के लिए नियोजित या उपयोग किया जाएगा, या यह जानते हुए कि यह संभावना है कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी उम्र में किसी भी उद्देश्य के लिए नियोजित या उपयोग किया जाएगा, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।स्पष्टीकरण I.— कोई भी वेश्या या कोई भी व्यक्ति जो वेश्यालय रखता है या उसका प्रबंधन करता है, जो अठारह वर्ष से कम उम्र की किसी महिला को खरीदता है, किराए पर लेता है या अन्यथा कब्जा प्राप्त करता है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, यह माना जाएगा कि उसने ऐसी महिला का कब्जा इस इरादे से प्राप्त किया है कि उसका उपयोग वेश्यावृत्ति के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।स्पष्टीकरण II.— “अवैध यौन संबंध” का वही अर्थ है जो धारा 372 में है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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