अपहृत या व्यपहृत व्यक्ति को गलत तरीके से छिपाना या कैद में रखना।
अध्याय 16: मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध
धारा: 368
जो कोई भी, यह जानते हुए कि किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण किया गया है, ऐसे व्यक्ति को गलत तरीके से छिपाता या कैद करता है, उसे उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने उसी इरादे या जानकारी के साथ, या उसी उद्देश्य के लिए उस व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण किया हो जिसके साथ या जिसके लिए वह ऐसे व्यक्ति को कैद में छिपाता या हिरासत में रखता है।
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