जो भी किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है, उस तरह के व्यक्ति की हत्या कर दी जा सकती है या इसे हत्या के खतरे में डाल दिया जा सकता है, इसे जीवन के लिए
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